Uttarakhand Shadi Anudan Yojana:- सभी राज्य सरकारों द्वारा अपने राज्य के नागरिकों के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं को शुरू किया जाता रहता है। इसी प्रकार उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य की बेटियों की शादी के लिए एक नई योजना की शुरुआत की गई है। जिसका नाम उत्तराखंड शादी अनुदान योजना है। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा राज्य कि गरीब वर्ग की बेटियों की शादी के लिए अनुदान की सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ विशेष रूप से कमजोर परिवार की बेटियों को प्रदान किया जाएगा। जिसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा बेटियों की शादी के लिए 50 हजार रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अगर आप भी उत्तराखंड राज्य के निवासी है और इस योजना के तहत आवेदन का लाभ प्राप्त करना चाहती हैं तो आपको यह आर्टिकल ध्यानपूर्वक अंत तक पढ़ना होगा।

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Uttarakhand Shadi Anudan Yojana 2023
शादी अनुदान योजना की शुरुआत उत्तराखंड सरकार द्वारा की गई है। इस योजना का लाभ राज्य के सभी बीपीएल परिवार की बेटियां प्राप्त कर सकती है। उत्तराखंड शादी अनुदान योजना के माध्यम से ऐसे परिवारों की बेटी के लिए अनुदान राशि प्रदान करना है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण माता-पिता शादी के लिए धन एकत्रित करने में असमर्थ है। इसके अलावा इस योजना के तहत सामान्य वर्ग की विधवा महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति परिवार की प्रथम दो पुत्रियों के विवाह हेतु शादी अनुदान प्रदान किया जाएगा।
राज्य सरकार द्वारा पात्र बेटियों को 50,000 रुपए की एकमुश्त अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। अनुदान राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। वित्तीय सहायता राशि का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना अवश्यक हैं। उत्तराखंड शादी अनुदान के अंतर्गत उम्मीदवार को राशि प्राप्त करने हेतु अपने क्षेत्र के समाज कल्याण ऑफिस में जाकर आवेदन करना होगा।
उत्तराखंड शादी अनुदान योजना के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Uttarakhand Shadi Anudan Yojana |
संबंधित विभाग | महिला कल्याण विभाग उत्तराखंड |
लाभार्थी | राज्य की गरीब परिवार की बेटियां |
उद्देश्य | बेटी की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना |
सहायता राशि | 50,000 रुपए |
राज्य | उत्तराखंड |
टोल फ्री नंबर | 1800180 4094 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://socialwelfare.uk.gov.in/ |
Uttarakhand Shadi Anudan Yojana का उद्देश्य
उत्तराखंड सरकार द्वारा शादी अनुदान योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य गरीब वर्ग की बेटियों की शादी हेतु अनुदान प्रदान करना है। ताकि अनुदान राशि प्राप्त कर बेटी की शादी को बिना किसी आर्थिक समस्या के संपन्न कराया जा सके। इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पुत्री को या बीपीएल परिवार की विधवा महिलाओं की अधिकतम दो बेटियों को प्रदान किया जाएगा। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले माता पिता को अपनी बेटी की शादी के लिए वित्तीय समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अनुदान राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किया जाएगा।
उत्तराखंड शादी अनुदान योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- Uttarakhand Shadi Anudan Yojana के अंतर्गत राज्य के सामान्य वर्ग, ओबीसी एसटी तथा एससी वर्ग के सभी गरीब परिवार की बेटियों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- राज्य की बीपीएल परिवार की विधवा महिलाओं की प्रथम दो पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान का लाभ दिया जाएगा।
- उत्तराखंड शादी अनुदान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को बीपीएल प्रमाण के रूप में बीपीएल क्रमांक अथवा बीपीएल कार्ड का विवरण प्रस्तुत करना होगा इसके अलावा अन्य कोई भी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- उत्तराखंड शादी अनुदान योजना के तहत लाभार्थी कन्याओं को शादी के लिए 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- Shadi Anudan Yojana के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु शादी के 3 माह पहले आवेदन करना होगा।
- जिला समाज कल्याण अधिकारी के द्वारा आवेदन की स्वीकृति पर त्रैमासिक आधार पर की जाएगी।
- लाभार्थी को e-Payment के माध्यम से अनुदान राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी।
- आवेदन की स्थिति से संबंधित एक चरण की जानकारी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से भेजी जाएगी।
- लाभार्थी चाहे तो अपने आवेदन की स्थिति को अधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।
- Uttarakhand Shadi Anudan Yojana के लिए प्रति वर्ष 1 मार्च से 28 एवं 29 फरवरी तक आवेदन पत्र को स्वीकार किया जाता है।
- लाभार्थी को मार्च महीने में समाज कल्याण कार्यालय में शादी का प्रमाण तक जमा करना होगा।
- यदि समय पर शादी का प्रमाण नहीं दिया जाता है तो लाभार्थी को अनुदान राशि प्रदान नहीं की जाएगी।
Uttarakhand Shadi Anudan Yojana के लिए पात्रता
- उत्तराखंड शादी अनुदान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उत्तराखंड राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदन करने के लिए इस योजना के तहत लड़की की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- अनुसूचित जाति जनजाति और सामान्य वर्ग की विधवा महिलाएं जो आर्थिक रूप से कमजोर है और विधवा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रही है अपनी बेटी की शादी के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होगी।
- बीपीएल श्रेणी और अंत्योदय कार्ड धारक सभी इस योजना के लिए पात्र होगी जिनके परिवार की वार्षिक आय 48000 रुपए से कम है।
- एक परिवार की अधिकतम दो पुत्रों को ही इस योजना के लिए पात्र माना जाएगा।
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उत्तराखंड शादी अनुदान योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- लाभार्थी का आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र की मूल प्रति जो 6 माह पुराना हो।
- अंत्योदय राशन कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- शपथ पत्र
- विधवा पेंशन प्राप्त करने का प्रमाण पत्र
- शादी का पंजीयन कार्यालय द्वारा विवाह प्रमाण पत्र
- दुल्हन की जन्म तिथि प्रमाण पत्र
- दूल्हे का जन्म प्रमाण पत्र/आधार कार्ड
- शादी का प्रमाण पत्र शादी कार्ड
- दूल्हा दुल्हन की परिवार रजिस्टर की नकल एवं जाति प्रमाण पत्र द्वारा निर्गत
- बैंक खाता
- मोबाइल नंबर
Uttarakhand Shadi Anudan Yojana 2023 के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया
- उत्तराखंड शादी अनुदान योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।

- होम पेज पर आपको आवेदन पत्र का ऑप्शन दिखाई देगा।
- आपको यहां पर विभिन्न पेंशन तथा अनुदान योजना हेतु आवेदन पत्र के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने पेंशन तथा अनुदान योजना हेतु आवेदन पत्र की सूची आ जाएगी।

- अब आपको इस सूची में निराश्रित विधवा के पुत्रियों की शादी हेतु वित्तीय सहायता और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पुत्री की शादी हेतु वित्तीय सहायता का ऑप्शन दिखाई देगा।
- आपको अपनी श्रेणी के आधार पर चयन करना होगा।
- लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- अब आपको डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर उत्तराखंड शादी अनुदान योजना फॉर्म डाउनलोड करना होगा।
- फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना होगा।
- इसके बाद आपको फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
- साथ ही आपको मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटो कॉपी संलग्न करनी होगी।
- इसके बाद आपको यह आवेदन फॉर्म अपने क्षेत्र के समाज कल्याण कार्यालय में जाकर जमा कर देना होगा।
- इस प्रकार आपकी उत्तराखंड शादी अनुदान योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
उत्तराखंड शादी अनुदान योजना FAQs
उत्तराखंड शादी अनुदान योजना के तहत सामान्य वर्ग की विधवा महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की प्रथम दो पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान प्रदान किया जाएगा।
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
उत्तराखंड शादी अनुदान योजना के तहत सरकार 50 हजार रुपए की आर्थिक धनराशि प्रदान करेगी।
शादी अनुदान योजना उत्तराखंड में आवेदन करने हेतु परिवार की वार्षिक आय 48000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।