मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना 2023: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन स्टेटस

Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana:- प्रदेश में कई लोग ऐसे हैं जिनके पास मकान या दुकान का कब्जा होने के बावजूद भी मालिकाना हक नहीं है ऐसे सभी नागरिकों के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों को उनके मकान एवं दुकानों का मालिकाना हक प्रदान किया जाएगा। इस लेख को पढ़कर आपको मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। जैसे कि Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana क्या है?, इसका उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि। तो दोस्तों यदि आप इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।

Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana 2022

Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana 2023

इस योजना को हरियाणा सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से हरियाणा में फरीदाबाद एवं गुरुग्राम सहित सभी शहरी निकायों के उन सभी नागरिकों को मालिकाना हक प्रदान किया जाएगा जिनके पास दुकान एवं मकान का 31 दिसंबर 2020 तक 20 साल या फिर 20 साल से अधिक कब्जा है एवं वह काबिज किराएदार, लीज धारक और लाइसेंस फीस दे रहे हैं। यह मालिकाना हक उन्हें  कलेक्टर रेट से कम राशि का भुगतान करके प्रदान किया जाएगा। वह सभी व्यक्ति जो Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana का लाभ नहीं उठाएंगे उनसे मार्केट दर से किराया वसूल किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत मालिकाना हक के लिए कलेक्टर रेट पर अधिकतम 50% की छूट प्रदान की जाएगी।

इस योजना के माध्यम से लगभग 25000 लोगों को लाभ पहुंचेगा एवं हरियाणा सरकार को 1000 करोड़ रुपए का राजस्व आने की संभावना है। ऐसे 16000 लोगों का डाटा शहरी स्थानीय निकाय विभाग के पास पहले से उपलब्ध है। यह संख्या बढ़ने की उम्मीद की रही है।

स्वामित्व योजना

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के अंतर्गत पोर्टल का शुभारंभ

इस योजना के कार्यान्वयन के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा एक पोर्टल भी आरंभ किया गया है। इस पोर्टल पर आवेदन करके इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। यह आवेदन 1 जुलाई 2021 से किए जा सकते है। आवेदन के समय आवेदक को सेल्फ सर्टिफाइड लेटर के माध्यम से प्रॉपर्टी पर कब्जे की अवधि की जानकारी प्रदान करनी होगी। इसके अलावा आवेदन करते समय आवेदक को बिजली का बिल, पानी का बिल, उप किराएदारी का समझौता पत्र, किराए की रसीद, रिटर्न, फायर एनओसी आदि जैसे दस्तावेज जमा करने होंगे। हर सप्ताह सोमवार को इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए पोर्टल खुलेगा और 1000 आवेदन प्राप्त होते ही पोर्टल को बंद कर दिया जाएगा। इस तरह 3 से 4 माह के अंतर्गत सभी लोगों के आवेदन प्राप्त हो जाएंगे।

आवेदन प्राप्त होने के एक माह के अंदर अधिकारियों द्वारा सभी प्राप्त आवेदनों का सत्यापन किया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई क्लेम या दावे आते हैं तो 1 महीने के भीतर सक्षम अधिकारी द्वारा जांच पड़ताल करके मामले का निपटान किया जाएगा। आवेदकों के द्वारा डैशबोर्ड पर अपने आवेदन का विवरण देखा जा सकता है।

Details Of Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana 2023

योजना का नाममुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना
किसने आरंभ कीहरियाणा सरकार
लाभार्थीहरियाणा के नागरिक
उद्देश्यमालिकाना हक प्रदान करना।
आधिकारिक वेबसाइटhttps://ulbshops.ulbharyana.gov.in/
साल2023
आवेदन का प्रकारऑनलाइन/ऑफलाइन
राज्यहरियाणा

अलग तल के लिए अलग शुल्क का भुगतान

यदि किसी व्यक्ति ने आवंटित भवन के तल या छेत्रफल से अधिक निर्माण किया है तो इस स्थिति में उस व्यक्ति को ₹1000 की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी। इसके अलावा यदि आवेदक एलोटी या सबलोटी नहीं है लेकिन पॉलिसी की सभी योग्यताएं को पूरा करता है तो इस स्थिति में आवेदक को ₹30000 की एकमुश्त नियमित शुल्क का भुगतान करना होगा। स्थानीय निकाय द्वारा सभी योग्य आवेदकों को 15 दिन के भीतर नोटिस जारी किया जाएगा। 15 दिन के भीतर निर्धारित राशि के 25% राशि संबंधित पालिका में जमा करने होंगे। शेष 75% राशि 3 महीने के भीतर आवेदक को जमा करनी होगी। इसके अलावा यदि भवन केवल एक अलोटी के नाम है तो उसे बेस रेट का भुगतान करना होगा।

यदि आवेदक का 2 मंजिला भवन है तो इस स्थिति में 60 फ़ीसदी भू तल के लिए तथा प्रथम तल के लिए 40% बेस रेट जमा करना होगा। तीन मंजिला भवन होने की स्थिति में आवेदक को भू तल के लिए 50%, प्रथम तल के लिए 30% एवं द्वितीय तल लिए 20% बेस रेट का भुगतान करना होगा। ऊपरी तल के आवेदक को छत का अधिकार प्रदान किया जाएगा। लेकिन ऊपरी तल के आवेदक को छत पर अतिरिक्त निर्माण करने का अधिकार नहीं होगा। सरकार द्वारा बेसमेंट के लिए भी मालिकाना हक की योजना बनाई जा रही है।

e-Bhoomi पोर्टल हरियाणा 

मालिकाना हक पर कलेक्टर रेट में छूट

कब्जे की अवधिकलेक्टर रेट में छूट
20 साल20%
25 साल25%
30 साल30%
35 साल35%
40 साल40%
45 साल45%
50 साल या फिर 50 साल से अधिक50%

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा के उन सभी नागरिकों को मालिकाना हक प्रदान करना है जिनके पास मुकाम एवं दुकान का 31 दिसंबर 2020 तक 20 साल या फिर 20 साल से अधिक का कब्जा है। मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के माध्यम से लाभार्थी नागरिकों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा एवं वह सशक्त एवं आत्मनिर्भर भी बनेंगे। यह योजना लाभार्थी नागरिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में भी कारगर साबित होगी। वे सभी नागरिक इस योजना के माध्यम से मालिकाना हक प्राप्त कर पाएंगे जिनके पास दुकान एवं मकान का कब्जा 20 साल से है।

हरियाणा परिवार पहचान पत्र

Haryana Shehri Nikay Swamitva Yojana 2023 के लाभ तथा विशेषताएं

  • मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना को हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा आरंभ किया गया है।
  • इस योजना के माध्यम से प्रदेश के सभी निकायों के उन सभी नागरिकों को मालिकाना हक प्रदान किया जाएगा जिन के बाद दुकान एवं मकान का कब्जा 31 दिसंबर 2020 तक 20 साल या 20 साल से अधिक का है एवं वह काबिज किराएदार, लीज धारक और लाइसेंस फीस दे रहे हैं।
  • यह मालिकाना हक उन्हें कलेक्ट्रेट से कम राशि का भुगतान करके प्रदान किया जाएगा।
  • वे सभी नागरिक जो इस योजना का लाभ नहीं उठाएंगे उनको मार्केट दर से किराए का भुगतान करना होगा।
  • इस योजना के अंतर्गत मालिकाना हक के लिए कलेक्टर रेट पर अधिकतम 50% की छूट भी प्रदान की जाएगी।
  • Haryana Shehri Nikay Swamitva Yojana 2023 के माध्यम से लगभग 25000 नागरिकों को लाभ पहुंचेगा।
  • हरियाणा सरकार के पास इस योजना के माध्यम से 1000 करोड़ रुपए का राजस्व आने की भी संभावना है।
  • इस योजना के कार्यान्वयन के लिए हरियाणा सरकार द्वारा एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है।
  • लाभार्थियों द्वारा इस पोर्टल पर आवेदन करके इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
  • इस योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई 2021 से आरंभ की जा रही है।
  • आवेदन करते समय आवेदक को सेल्फ सर्टिफाइड लेटर के माध्यम से प्रॉपर्टी पर कब्जे की अवधि की जानकारी भी प्रदान करनी होगी।
  • इस योजना के अंतर्गत हर सप्ताह सोमवार को आवेदन करने के लिए पोर्टल खुलेगा एवं 1000 आवेदन प्राप्त होते ही पोर्टल बंद कर दिया जाएगा।
  • 3 से 4 माह की अवधि के अंदर सभी नागरिकों के आवेदन प्राप्त हो जाएंगे।
  • अधिकारियों द्वारा आवेदन प्राप्त होने के एक माह के अंदर सभी प्राप्त आवेदनों का सत्यापन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना की पात्रता

  • आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • उम्मीदवार के पास दुकान एवं मकान का 31 दिसंबर 2021 तक 20 साल या फिर 20 साल से अधिक का कब्जा होना चाहिए।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को पोर्टल पर आवेदन करना अनिवार्य है।

महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • सेल्फ सर्टिफाइड लेटर
  • बिजली का बिल
  • पानी का बिल
  • उप किराएदारी का समझौता पत्र
  • किराए की रसीद
  • रिटर्न
  • फायर एनओसी
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

हरियाणा प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन पोर्टल

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
 Shehri Nikay Swamitva Yojana
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको रजिस्टर हेयर के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
 Shehri Nikay Swamitva Yojana
  • इसके पश्चात आपको अपना नाम, ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
  • अब आपको जेनरेट ओटीपी के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको अपने मोबाइल पर प्राप्त हुआ ओटीपी को ओटीपी बॉक्स में दर्ज करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको होम पेज पर जाकर सिटिजन लॉगइन करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
  • अब आपको सेंड ओटीपी के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपको ओटीपी को ओटीपी बॉक्स में दर्ज करना होगा।
  • अब आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपको अप्लाई नाउ के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने आवेदन पत्र खुलकर आएगा।
  • आपको इस आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • इसके पश्चात आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
  • अब आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।

सिटिजन लॉगइन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
 Shehri Nikay Swamitva Yojana
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • इसके पश्चात आपको सिटिजन लॉगइन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद आपको सेंड ओटीपी के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको ओटीपी को ओटीपी बॉक्स में दर्ज करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप सिटिजन लॉगइन कर पाएंगे।

यूएलबी लॉगिन करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको यूएलबी लॉगइन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको सेंड ओटीपी के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • आपको ओटीपी को ओटीपी बॉक्स में दर्ज करना होगा।
  • अब आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप यूएलबी लॉगिन कर पाएंगे।

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