Saksham Suraksha Yojana 2023: मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना आवेदन फॉर्म, पात्रता

Mukhymantri Saksham Suraksha Yojana:- महिलाओं में आत्मविश्वास उत्पन्न करने एवं उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु छत्तीसगढ़ सरकार समय-समय पर विभिन्न प्रकार की योजनाएं राज्य में लॉन्च की जाती रहती है। इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक मदद,‌ सामाजिक सुरक्षा, उच्च शिक्षा एवं स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण तक प्रदान किया जाता है। आज हम आपको अपने अपने इस लेख के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महिलाओं के लिए शुरू की गई एक ऐसी ही योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। जिसका नाम Saksham Suraksha Yojana है। अगर आप छत्तीसगढ़ की महिला है और सक्षम सुरक्षा योजना का लाभ उठाना चाहती है तो आप से निवेदन है कि हमारे इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़ें।

Saksham Suraksha Yojana

Mukhymantri Saksham Suraksha Yojana 2023

छत्तीसगढ़ के महिला कोष द्वारा सन् 2009-2010 में राज्य की महिलाओं को खुद का लघु उद्योग स्थापित करने हेतु  प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत राज्य की 35 वर्ष से 45 वर्ष की आयु वाली विधवा महिलाएं, अविवाहित, ट्रांसजेंडर, एचआईवी पॉजिटिव महिलाएं एवं यौन पीड़ित महिलाओं को खुद का उद्योग स्थापित करने के लिए‌ ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। यह ऋण ₹100000 तक का होता है जो 5% साधारण वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। शुरुआती दौर में यह ब्याज दर 6.5% था जिसे सन् 2017 में घटाकर 5% कर दिया गया है। इस योजना का सुचारू रूप से संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाता है।

इसके अलावा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी सक्षम योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। राज्य में Mukhymantri Saksham Suraksha Yojana महिलाओं के लिए एक जीवनदायिनी के रूप में कार्य कर रही है। क्योंकि इसके माध्यम से अब तक हजारों महिलाओं ने अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करके समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए आवेदन करें

मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना के बारे में जानकारी

योजना का नामMukhymantri Saksham Suraksha Yojana
शुरू की गईमहिला कोष द्वारा
संबंधित विभागमहिला एवं बाल विकास विभाग
आरंभ वर्षसन् 2009-2010
लाभार्थीविधवा, अविवाहित, ट्रांसजेंडर, यौन पीड़ित एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाएं
उद्देश्यखुद का उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान करना
ऋण की राशि₹100000
ब्याज दर6.5%
अधिकारिक वेबसाइटhttp://cgwcd.gov.in/

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Saksham Suraksha Yojana के तहत अबतक आवंटित ऋणराशि विवरण (सूचीवार)

सत्र्    महिलाओं की संख्याकुल आवंटित ऋणराशि
2009-201067 से अधिक महिलाएं45 लाख 30 हजार रुपए।
2010-2011162 महिलाएं90 लाख रुपए
2011-2012190 महिलाएं9 लाख 95 हजार रुपए
2012-2013230 महिलाएं1 करोड़ 31 लाख 45 हजार रुपए
2013-2014168 महिलाएं90 लाख 15 हजार रुपए
2014-2015191 महिलाएं1 करोड़ 20 लाख 70 हजार रुपए
2015-2016346 महिलाएं2‌ करोड़ 16 लाख 45 हजार रुपए
20221354 महिलाएं8 करोड़ 4 लाख रुपए

मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना का उद्देश्य

इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को खुद का रोजगार स्थापित करवाकर आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है‌। क्योंकि राज्य में गरीब परिवारों से संबंध रखने वाली कई महिलाएं ऐसी हैं जो उद्योग स्थापित करने की योग्यता रखती है लेकिन उनके पास उद्योग स्थापित करने के लिए धनराशि नहीं है। लेकिन अब वह महिलाएं मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना के द्वारा कम ब्याज दर पर ₹100000 तक का लोन प्राप्त करके खुद का लघु उद्योग स्थापित कर सकती हैं। Mukhymantri Saksham Suraksha Yojana के माध्यम से राज्य में छोटे-छोटे नए उद्योग स्थापित होंगे। जिससे रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे और बेरोजगारी दर में थोड़ी गिरावट आएगी।

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Saksham Suraksha Yojana के लाभ एवं विशेषताएं

  • सन् 2009-10 से महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़ द्वारा Saksham Suraksha Yojana का संचालन किया जा रहा है।
  • इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को खुद का लघु उद्योग स्थापित करने के लिए 1‌ लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जाता है।
  • यह लोन 5% साधारण ब्याज दर पर 5 सालों के लिए लाभार्थी महिला को उपलब्ध करवाया जाता है।
  • आवेदक महिलाओं के आवेदन की स्वीकृति का अधिकार जिला स्तर पर किया जाता है।
  • राज्य की गरीब परिवारों से संबंध रखने वाली विधवा, अविवाहित, ट्रांसजेंडर, एचआईवी पीड़ित, यौन पीड़ित एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाएं को इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाता हैं।
  • लेकिन Mukhymantri Saksham Suraksha Yojana का लाभ केवल 35 वर्ष से लेकर 45 वर्ष की आयु वाली महिलाओं को ही प्रदान किया जाता है।
  • यह योजना राज्य की महिलाओं को लोन प्रदान करके उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न करती है। जिससे महिलाएं खुद का रोजगार स्थापित कर सके और भविष्य के लिए आत्मनिर्भर बन सकें।
  • छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना के तहत शुरुआती दौर में  ब्याज दर 6.5% था जिसे सन् 2017 में घटाकर 5% कर दिया गया है।

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना के तहत पात्रता मानदंड

  • आवेदक महिला को छत्तीसगढ़ की स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
  • 35 वर्ष से लेकर 45 वर्ष की आयु तक की गरीब परिवारों से संबंध रखने वाली महिलाएं ही इस योजना के तहत आवेदन करने की पात्र है।
  • विधवा, अविवाहित, एचआईवी पॉजिटिव, ट्रांसजेंडर, यौन पीड़ित एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।

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महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • BPL राशन कार्ड
  • विधवा महिलाओं के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • एचआईवी पॉजिटिव महिला का चिकित्सक दिया गया प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक खाता विवरण
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

Saksham Suraksha Yojana के तहत आवेदन कैसे करें?

राज्य की जो इच्छुक महिलाएं Chhattisgarh Mukhymantri Saksham Suraksha Yojana के तहत निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करती है। वह हमारे द्वारा नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो करके इस योजना के तहत अपना आवेदन कर सकती है।

  • सबसे पहले आवेदिका महिला को संबंधित कार्यालय या अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में जाना है।
  • इसके बाद आपको वहां से सक्षम सुरक्षा योजना आवेदन फॉर्म प्राप्त करना है।
  • अब आपको इस आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दर्ज कर देना है।
  • इसके बाद आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म से अटैच करना है।
  • अब आपको यह आवेदन पत्र संबंधित विभाग या आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर जमा कर देना है जहां से आपने इसे प्राप्त किया था।
  • संबंधित विभाग के अधिकारी द्वारा आपके आवेदन पत्र के सत्यापन की जांच की जाएगी।
  • अगर‌ सत्यापन प्रक्रिया में आपके आवेदन पत्र को स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो आपको ऋण प्रदान कर दिया जाएगा।
  • इस प्रकार से आप मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना छत्तीसगढ़ के तहत अपना आवेदन कर सकते हैं।

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