श्रम योगी मानधन योजना ऑनलाइन | PM Shram Yogi Mandhan Yojana Apply | पीएम श्रम योगी मानधन स्कीम फॉर्म | PMSYM Yojana Apply Online | प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्रो के कर्मचारियों को पेंशन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गयी है | प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की घोषणा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा अंतरिम बजट 1 फरवरी 2019 को की गयी थी | Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana के अंतर्गत असंगठित क्षेत्रो के कामगार श्रमिक जैसे ड्राइवर ,रिक्शा चालक ,मोची ,दर्जी,मजदुर ,घरो में काम करने वाले नौकर ,ईट भट्टा कर्मकार आदि आते है जिनकी मासिक आय 15000 रूपये या उससे कम होनी चाहिए वह इस योजना का लाभ उठा सकते है |
Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana 2021
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को 15 फरवरी 2019 को लागू किया गया था | इस योजना के तहत लाभार्थियों को 60 साल की आयु के पश्चात् 3000 रूपये की पेंशन धनराशि हर महीने दी जाएगी | Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana 2021 के अंतर्गत आवेदन करने वाले लाभार्थियों की आयु 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष होनी चाहिए | इस योजना का लाभ सरकारी कर्मचारी ,कर्मचारी भविष्य निधि(EPF) ,नेशनल पेंशन स्किम (NPS)तथा राज्य कर्मचारी बीमा निगम(ESIC) के सदस्य नहीं उठा सकते है | इस योजना में शामिल होने वाले श्रमयोगी आयकर दाता नहीं होना चाहिए |
PMSYM Yojana Apply Online
योजना में शामिल होने के लिए लाभार्थियों का आधार कार्ड और बैंक खाता होना तथा बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है | PMSYM Scheme के अंतर्गत आवेदन करने बाद आवेदक को मासिक तोर पर प्रीमियम देना होगा| 18 साल की आयु के श्रमयोगियो को प्रतिमाह 55 रूपये की धनराशि का प्रीमियम जमा करना होगा तथा 29 साल की आयु वालो को प्रतिमाह 100 रु का प्रीमियम और 40 साल की आयु वालो को 200 रु का प्रीमियम प्रतिमाह जमा करना होगा| प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत आवेदन करने के लिए अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र अथवा डिजिटल सेवा केंद्र में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते है |रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बैंक खाता पासबुक ,आधार कार्ड साथ लेकर जाये |
Key Points of PMSYM Yojana 2021
Scheme Name | Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana |
Launched By | Finance Minister Mr. Piyush Goyal |
Launched date | 1st February 2019 |
Start date of scheme | 15th February 2019 |
Beneficiary | Unrecognized sector Workers |
No of beneficiary | 10 Crore approximate |
Contribution | Rs 55 per month to Rs 200 Per month |
Pension amount | Rs 3000 Per month |
Category | Central govt. scheme |
Official website | https://maandhan.in/shramyogi |
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का उद्देश्य
PMSYM Yojana का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्रो के श्रमिकों को 60 साल की आयु के बाद 3000 रु की पेंशन धनराशि देकर आर्थिक सहायता प्रदान करना है तथा इस योजना के ज़रिये मिलने वाली धनराशि के द्वारा लाभार्थी बुढ़ापे में अपना जीवन यापन कर सके तथा अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा कर सके | PMSYM Scheme 2021 के ज़रिये श्रमयोगियो को आत्मनिर्भर बनाना तथा सशक्त बनाना | भारत सरकार सभी गरीबो तथा मजदुर श्रमिकों को अपनी सरकारी योजनाओ के ज़रिये लाभ पहुँचाना तथा आर्थिक रूप से मदद करना चाहती है |
PMSY 2021
इस योजना के तहत अन्य योजनाएं जैसे एलआईसी, ईपीएफओ, ईएसआईसी आदि चलती है ।जिन श्रमिकों के पास कोई निश्चित आय नहीं है और जिनकी आय दैनिक रूप से जीवनयापन करने के लिए किए जाने वाले कार्यों पर निर्भर करती है, वे प्रधान मंत्री श्रमयोग योजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं। VLE डिजिटल सेवा वेबसाइट के माध्यम से PM-SYM योजना में पात्र नागरिक को नामांकित करेगा । पात्र लोग ऑनलाइन मोड के माध्यम से इस योजना के तहत अपना पंजीकरण करा सकते हैं।इस योजना के अंतर्गत पेंशन पाने के दौरान यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पेंशन की 50 फीसदी धनराशि उसके जीवनसाथी को पेंशन के रूप में दी जाएगी।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2021 के मुख्य तथ्य
- योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम भारतीय जीवन बीमा निगम एक नोडल एजेंसी की तरह कार्य करेगा
- लाभार्थी द्वारा मासिक प्रीमियम भी LIC कार्यालय में जमा कराया जाएगा तथा योजना के पूर्ण होने पर लाभार्थी को मासिक पेंशन भी एलआईसी द्वारा ही प्रदान की जाएगी|
- यह मासिक पेंशन लाभार्थी के खाते में सीधा बैंक ट्रांसफर के माध्यम से स्थानांतरित की जाएगी|
- यदि आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो किसी भी नजदीकी भारतीय जीवन निगम के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं अथवा नीचे दी गई ऑनलाइन वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं |
- आंकड़ों के मुताबिक, 6 मई तक करीब 64.5 लाख लोग इसमें अपना पंजीकरण करा चुके हैं |
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Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan Yojana के लाभ
- इस योजना का लाभ देश के असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों जैसे ड्राइवर ,रिक्शा चालक ,मोची ,दर्जी,मजदुर ,घरो में काम करने वाले नौकर ,ईट भट्टा कर्मकार आदि को प्रदान किया जायेगा ।
- इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 60 साल की आयु के पश्चात् 3000 रूपये की पेंशन धनराशि हर महीने दी जाएगी ।
- पीएम श्रम योगी मानधन योजना में आप जितना योगदान करते हैं, सरकार भी आपके अकाउंट में उतना ही योगदान करती है ।
- आपकी मृत्यु के बाद पत्नी को आजीवन आधी पेंशन डेढ़ हजार रुपये मिलेगी ।
- इस योजना के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली 3000 रूपये की धनराशि सीधे लाभार्थियों के बचत बैंक खाता या जनधन अकाउंट से ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से ट्रांसफर किये जायेगे ।
PMSYM नामांकन प्रक्रिया

Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan Yojana का लाभ कौन नहीं उठा सकता?
- संगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति
- कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य
- राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य
- राज्य कर्मचारी बीमा निगम के सदस्य
- आयकर का भुगतान करने वाले लोग
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लाभार्थी
- छोटे और सीमांत किसान
- भूमिहीन खेतिहर मजदूर
- मछुआरे
- पशुपालक
- ईट भट्टा और पत्थर खदानों में लेबलिंग और पैकिंग करने वाले
- निर्माण और आधारभूत संरचनाओं में कार्य करने वाले
- चमड़े के कारीगर
- बुनकर
- सफाई कर्मी
- घरेलू कामगार
- सब्जी तथा फल विक्रेता
- प्रवासी मजदूर आदि
PMSYM Yojana के अंतर्गत एग्जिट तथा पेट्रोल
यदि आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को बीच में छोड़ते हैं तो आपको नीचे दी गई शर्तों को मानना होगा।
- यदि लाभार्थी 10 वर्ष से पहले इस योजना से बाहर निकलता है तो उसे अंशदान सेविंग बैंक खाते कि दर पर दिया जाएगा।
- लाभार्थी की किसी कारण वश मृत्यु हो गई है तो उसका जीवन साथी इस योजना को जारी रख सकता है।
- यदि लाभार्थी 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के बाद बाहर निकलता है लेकिन 60 वर्ष की आयु से पहले निकलता है तो लाभार्थी को अंशदान के साथ-साथ संचित ब्याज के रूप में अंशदान या बचत बैंक दर पर जो भी अधिक होता वह दिया जाएगा।
- यदि कोई 60 वर्ष की आयु से पहले स्थाई रूप से आश्रम हो जाता है और इस योजना को जारी रखने में असमर्थ है तो उसका जीवनसाथी इस योजना को जारी रख सकता है।
- इसके अलावा सरकार द्वारा एनएसएसबी की सलाह पर अन्य निकास प्रावधान भी जारी किए जा सकते हैं।
पीएम श्रम योगी मानधन योजना की पात्रता
- आवेदक असंगठित क्षेत्रो का कामगार श्रमिक होना चाहिए |
- असंगठित क्षेत्रो के श्रमिकों की मासिक आय 15000 रूपये से ज़ियादा नहीं होनी चाहिए |
- आवेदक की आयु 18 साल से 40 साल तक होनी चाहिए |
- सबसे बड़ी शर्त आप इनकम टैक्स पेयर्स या कर दाता नहीं होना चाहिए
- पात्र व्यक्ति EPFO, NPS और ESIC के अंतर्गत कवर नहीं होना चाहिए
- सब्सक्राइबर के पास मोबाइल फोन, आधार संख्या (Aadhaar Card) होना अनिवार्य है
- योजना के लिए बचत खाता (Savings Bank Account) भी अनिवार्य है
PMSYM Yojana 2021 (दस्तावेज़ )
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- पत्र व्यवहार का पता
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
Premium Amount in Shram Yogi Mandhan Yojana
entry Age | Superannuation Age | Member’s monthly contribution (Rs) | Central Govt’s monthly contribution (Rs) | Total monthly contribution (Rs) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5)= (3)+(4) |
18 | 60 | 55 | 55 | 110 |
19 | 60 | 58 | 58 | 116 |
20 | 60 | 61 | 61 | 122 |
21 | 60 | 64 | 64 | 128 |
22 | 60 | 68 | 68 | 136 |
23 | 60 | 72 | 72 | 144 |
24 | 60 | 76 | 76 | 152 |
25 | 60 | 80 | 80 | 160 |
26 | 60 | 85 | 85 | 170 |
27 | 60 | 90 | 90 | 180 |
28 | 60 | 95 | 95 | 190 |
29 | 60 | 100 | 100 | 200 |
30 | 60 | 105 | 105 | 210 |
31 | 60 | 110 | 110 | 220 |
32 | 60 | 120 | 120 | 240 |
33 | 60 | 130 | 130 | 260 |
34 | 60 | 140 | 140 | 280 |
35 | 60 | 150 | 150 | 300 |
36 | 60 | 160 | 160 | 320 |
37 | 60 | 170 | 170 | 340 |
38 | 60 | 180 | 180 | 360 |
39 | 60 | 190 | 190 | 380 |
40 | 60 | 200 | 200 | 400 |
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए आवेदन कैसे करे?
- जो इच्छुक लाभार्थी प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है तो सर्वप्रथम आवेदक को अपने सभी दस्तावेज़ों जैसे आधार कार्ड ,बैंक की पासबुक ,मोबाइल नंबर आदि के साथ निकटतम जनसेवा केंद्र में जाना होगा |
- इसके पश्चात् आप आवेदक अपने सभी दस्तावेज़ों को सी एससी अधिकारी के पास जमा करना होगा | इसके बाद सी एस सी एजेंट आपका फॉर्म भर देंगे तथा आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट निकल कर आपको दे देंगे |
- इसके बाद आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट लेकर भविष्य के लिए सुरक्षित करके रख ले | इस तरह आपका PMSYM Scheme में आवेदन हो जायेगा |
सेल्फ एनरोलमेंट
- सर्वप्रथम आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको क्लिक हियर टू अप्लाई नाउ के लिंक पर करना होगा।

- इस होम पेज पर आपको Click here to apply now का ऑप्शन दिखाई देगा ।आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा । ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा ।

- इस पेज पर आपको Self Enrollment का ऑप्शन दिखाई देगा आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा । ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा । फिर आपको Proceed के बटन पर क्लिक करना होगा ।
- बटन पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन पर अपना नाम, ईमेल आईडी और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा और फिर “जेनरेट ओटीपी” विकल्प पर क्लिक करना होगा । फिर आपको ओटीपी दर्ज करना होगा और सत्यापित करें पर क्लिक करना होगा ।
- इसके बाद आपको बाकी आवेदन फॉर्म भरना होगा ।जेपीईजी फॉर्म में आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना होगा । फिर समीक्षा के बाद आवेदन पत्र जमा करना होगा ।
- इसके बाद प्रिंट आउट निकल कर सुरक्षित कर ले ।
सीएससी वी एल ई के माध्यम से
- सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके पश्चात आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको क्लिक हियर टू अप्लाई नाउ के लिंक पर करना होगा।
- अब आपको सीएससी वी एल ई के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको अपनी यूजर नेम तथा पासवर्ड दर्ज करना होगा।
- अब आपको साइन इन के बटन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको स्कीम्स के ऑप्शन में जाकर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का चयन करना होगा।
- जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आपका नाम, ईमेल आईडी, पता, राज्य का नाम, जिले का नाम आदि दर्ज करना होगा।
- अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- इसके पश्चात आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप आवेदन कर पाएंगे।
CONTACT US
Joint Secretary and Director General (Labour Welfare) Ministry of Labour and Employment Government of India
- Helpline: 1800 267 6888
- E-Mail: vyapari@gov.in | shramyogi@nic.in