Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana 2023 Online Apply | मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें, लाभ एवं पात्रता जाने
हरियाणा सरकार अपने राज्य के छोटे एवं बड़े दोनों तरह के व्यापारियों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं लॉन्च करती रहती हैं। ताकि प्रदेश में व्यापार क्षेत्र की नींव को ओर अधिक मजबूत किया जा सके। अब 30 सितंबर 2022 को हरियाणा सरकार ने अपने राज्य के छोटे व्यापारियों को बढ़ावा देने और बाढ़, आग, चक्रवर्ती तूफान आदि से होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए एक ओर नई योजना को लागू करने की घोषणा की है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना है।
अगर आप हरियाणा के निवासी हैं और एक छोटे व्यापारी हैं तो फिर हमारा यह लेख आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होने वाला है। क्योंकि आज हम आपको अपने इस लेख में Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana 2023 से संबंधित हर एक महत्वपूर्ण बिंदु को विस्तारपूर्वक समझाने जा रहे हैं। जिससे आप हमारा यह लेख पढ़कर आसानी से इस योजना का लाभ उठा सकें।
Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana 2023
Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana को हरियाणा के छोटे व्यापारियों के हित में नियोजित किया गया है। इस योजना के तहत छोटे व्यापारियों को सामान्य बीमा दर पर आग, बाढ़, चक्रवर्ती तूफान आदि की वजह से होने वाले स्टॉक के नुकसान की पूर्ति (भरपाई) की जाएगी। राज्य सरकार इस योजना के तहत छोटे व्यापारियों को शहरी क्षेत्र में रियायती दरों पर बूथ भी उपलब्ध करवाएगी। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) द्वारा इन बूथों पर व्यापारियों को बाजार भाव मे 25% की छूट दी जाएगी परंतु यह छूट कब्जाधारियों को नहीं दी जाएगी।। इस समय बूथ की कीमत 17 लाख रुपए है लेकिन छूट के बाद यह बूथ व्यापारियों को 13 लाख रुपए में उपलब्ध होगा। इसके अलावा व्यापारियों को बैंक से 75% लोन प्रदान करवाने की व्यवस्था भी की गई है।
यदि आबंटी 180 दिनों के अंदर पूरी राशि जमा कर देता है तो उसे पूरे ब्याज पर छूट भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना राज्य के फुटकर छोटे व्यापारियों को रेहड़ी बाजारो से पक्के बूथों पर स्थानांतरण करके उनका विकास करेगी और उन्हें आग, बाढ़ जैसी आपदा के कारण होने वाले नुकसान से सुरक्षित करेगी।
व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना में छोटे व्यापारी भी होंगे शामिल
हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारिक क्षतिपूर्ति योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है। इस योजना के तहत अब छोटे व्यापारियों को भी शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा कहा गया है कि इस योजना में अब 1 अप्रैल से उन व्यापारियों को भी शामिल किया जाएगा। जिनका वार्षिक कारोबार शून्य से 1.5 करोड़ रुपए तक है। आपको बता दें कि पहले इस योजना के तहत केवल 1.5 करोड़ से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों को ही शामिल किया गया था। इस योजना के तहत आग लगने, दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा जैसे कारण से माल के नुकसान होने पर मुआवजा प्रदान किया जाएगा। जिन व्यापारियों का वार्षिक कारोबार 20 लाख रुपए है। अब उन्हें जीएसटी पंजीकरण के लिए निशुल्क सीए प्रमाण पत्र राज्य सरकार के एंपानेल्ड चार्टर्ड अकाउंट से मिलेगा। जिसका खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना का लाभ उन व्यापारियों को मिलेगा जो 31 मार्च या पंजीकरण की तिथि को राज्य या केंद्रीय क्षेत्राधिकार में जीएसटी अधिनियम 2017 के तहत पंजीकृत होंगे।
मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना का अवलोकन
योजना का नाम | Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana |
घोषित की गई | मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा |
घोषित दिनांक | 30 सितंबर सन 2022 |
लाभार्थी | प्रदेश के सभी छोटे व्यापारी |
उद्देश्य | बाढ़, आग के कारण स्टॉक के नुकसान की भरपाई करना |
साल | 2023 |
योजना की श्रेणी | हरियाणा सरकारी योजना |
आवेदन प्रक्रिया | अभी मालूम नहीं है |
अधिकारिक वेबसाइट | जल्द ही लॉन्च की जाएगी |
क्यों शुरू की जा रही है Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana 2023?
हरियाणा में कुछ समय पहले पंचकूला के सेक्टर 9 में स्थित रेहड़ी बाजार में भीषण आग लग गई थी। जिसकी वजह से वहां पर स्थित कई दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने बताया कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन जब पंचकूला का पूरा रेहड़ी बाजार आग की चपेट में आ गया था उस दिन सरकार ने इस तरह के एक प्रस्ताव पर काम करने का फैसला लिया था। मुख्यमंत्री जी ने इस योजना की घोषणा करते समय कहां है कि छोटे व्यापारियों को आगे चलकर इस तरह के दंश को ना झेलना पड़े। इसलिए गुरुग्राम फरीदाबाद सहित राज्य के सभी रेहड़ी मार्केट को पक्के बूथ बनाकर व्यापारियों को अलॉट किया जाएगा।
मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना 2023 के तहत छोटे व्यापारियों को इन बूथों पर बाजार भाव में 25% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने यह बताया है कि पंचकूला की सेक्टर 7 ,11 व 17 में रेहड़ी मार्केट के पक्के बूथ बना कर दिए जाएंगे। ताकि आगे चलकर भविष्य अचानक आग लग जाने या बाढ़ आ जाने जैसी समस्या से छोटे दुकानदारों को बचाया जा सके। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से छोटे व्यापारियों को आग, बाढ़ के कारण होने वाली हानि की सामान्य बीमा दर से भरपाई की जाएगी।
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मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना का उद्देश्य
प्रदेश सरकार का इस योजना को हरियाणा में लागू करने का मुख्य उद्देश्य छोटे व्यापारियों को आग लग जाने या बाढ़ आ जाने के कारण माल के स्टॉक में हुए नुकसान की भरपाई करना है। जिसके लिए इस योजना के तहत छोटे व्यापारियों को अपना पंजीकरण करवाना होगा। इसके बाद उन्हें होने वाले नुकसान पर सामान्य बीमा दर के हिसाब से भरपाई की जाएगी।
इसके अलावा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना के तहत छोटे व्यापारियों को शहरी क्षेत्रों में पक्के बूथ भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। ताकि उन्हें आग, बाढ़ जैसी आपदा से बचाया जा सके। क्योंकि पिछले महीने पंचकूला के सेक्टर 9 स्थित रेहरी बाजार में भीषण आग लग गई थी। जिसके कारण इलाके की कई छोटे व्यापारियों की दुकानों को नुकसान पहुंचा था। Haryana Vyapari Kshatipurti Beema Yojana 2023 के माध्यम से प्रदेश में छोटे व्यापारियों को एक सुरक्षा प्राप्त होगी। जिससे वह चिंता मुक्त और आत्मनिर्भर होकर अपना काम कर सकेंगे।
Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana के लाभ और विशेषताएं
- हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने छोटे व्यापारियों के हित में 30 सितंबर शुक्रवार के दिन मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना को राज्य में लागू करने की घोषणा की है।
- इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा व्यापारियों को सामान्य बीमा दर से आग एवं बाढ़ आदि से हुए माल के स्टॉक के नुकसान की भरपाई की जाएगी।
- व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना हरियाणा के माध्यम से प्रदेश में छोटे व्यापारियों को शहरी क्षेत्रों में रियायती दरों पर पक्के बूथ बनाकर ऑलट किए जाएंगे।
- इस योजना के तहत हरियाणा के छोटे व्यापारियों को शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा बाजार भाव में 25% की छूट दी जाएगी। लेकिन यह छूट कब्जाधारियों को नहीं दी जाएगी।
- इस समय बूथ की कीमत 17 लाख रुपए है लेकिन छूट के बाद यह बूथ व्यापारियों को 13 लाख में रुपए उपलब्ध होगा। इसके अलावा व्यापारियों को बैंक से 75% प्रदान करवाने की व्यवस्था भी की गई है।
- हरियाणा सरकार ने पंचकूला के सेक्टर 9 में स्थित रेहड़ी बाजार में भीषण आग लग जाने पर इस योजना जैसे प्रस्ताव पर काम करने के बारे में विचार किया था।
- यह योजना राज्य के छोटे व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करते हुए उन्हें चिंतामुक्त होकर व्यापार करने के लिए प्रेरित करेंगी।
- Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana 2023 छोटे व्यापारियों को नुकसान से बचाएगी और साथ ही उन्हें पक्के बूथ उपलब्ध करवाकर उनका विकास करेगी।
Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana के तहत पात्रता
- आवेदक को हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- केवल छोटे व्यापारी ही इस योजना के तहत आवेदन करने के पात्र हैं।
- राज्य के कब्जाधारियों को इस योजना के तहत छूट प्रदान नहीं की जाएगी।
- रजिस्टर्ड छोटे व्यापारी इस योजना का लाभ लेने के पात्र हैं।
मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया
हरियाणा राज्य के जो इच्छुक छोटे व्यापारी मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं उन्हें अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। क्योकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा अभी केवल इस योजना को लागू करने की घोषणा की गई है। जल्द ही सरकार इस योजना को प्रदेश में लागू कर देगी, जब सरकार इस योजना को लागू करेगी तब इसके तहत आवेदन से जुड़ी प्रक्रिया की जानकारी भी साझा करेंगी। इसलिए आपको अभी इस योजना के लागू होने का इंतजार करना होगा।
Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana 2023 के तहत आवेदन प्रक्रिया और आने वाली सभी अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे इस लेख के साथ जुड़े रहे। क्योंकि जब सरकार इस योजना से जुड़ी आवेदन की प्रक्रिया की जानकारी साझा करेंगी हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से सबसे पहले आवेदन की प्रक्रिया के बारे में अपडेट देंगे । इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारे इस लेख के साथ आप भविष्य तक जुड़े रहे।