Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Swarojgar Yojana:- राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के विशेष योग्यजन को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की गई है। जिसका नाम मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना है। इस योजना के माध्यम से राज्य के दिव्यांग नागरिकों को स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिसके लिए उन्हें 5 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ताकि उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान कर आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाया जा सके। राज्य के दिव्यांगजनों के लिए मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना एक महत्वपूर्ण योजना है।
अगर आप राजस्थान मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यह आर्टिकल विस्तार पूर्वक अंत तक पढ़ना होगा। क्योंकि आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Swarojgar Yojana से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे। तो आईए जानते है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के बारे में।

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Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Swarojgar Yojana 2023
राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के दिव्यांग लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना के तहत दिव्यांग लोगों को खुद का रोजगार शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। यह ऋण राशि विभिन्न बैंकों के माध्यम से स्वयं का स्वरोजगार प्रारंभ करने के लिए दी जाएगी। जिस पर ऋण राशि का 50% या अधिकतम 50,000 जो भी दोनों में से कम होगा अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा।
Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Swarojgar Yojana के तहत प्रदान की जाने वाली ऋण राशि को सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा। जिसका उपयोग कर लाभार्थी स्वरोजगार स्थापित करने के लिए आत्मनिर्भर एवं सशक्त हो सकेगा। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना का नोडल विभाग विशेष योग्यजन निदेशालय राजस्थान सरकार है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना
राजस्थान मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना 2023 के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Swarojgar Yojana |
शुरू की गई | राजस्थान सरकार द्वारा |
संबंधित विभाग | विशेष योग्यजन निदेशालय राजस्थान सरकार |
लाभार्थी | राज्य के विशेष एवं दिव्यांग नागरिक |
उद्देश्य | स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण सहायता प्रदान करना |
ऋण राशि | 5 लाख रुपए |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://sso.rajasthan.gov.in/ |
Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Swarojgar Yojana का उद्देश्य
राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के विशेष योग्यजन जानी विकलांगता की श्रेणी में आने वाले लोगों को स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए ऋण की सहायता प्रदान करना है साथ ही सरकार द्वारा लोन देने के अलावा लोन पर 50% की सब्सिडी भी दी जाएगी। ताकि बिना किसी परेशानी के दिव्यांग नागरिक अपना खुद का रोजगार शुरू कर आत्म निर्भर हो सके। जिससे अन्य नागरिक भी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।
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मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के मुख्य बिंदु
- Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Swarojgar Yojana के अंतर्गत स्वरोजगार प्रारंभ करने के लिए 5 लाख रुपए तक की ऋण राशि मुहैया कराई जाती है।
- इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली ऋण राशि विभिन्न बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।
- उम्मीदवार ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
- आवेदन प्राप्त होने के 1 महीने बाद जिलाधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा आवेदक के पात्रता की जांच की जाएगी।
- आवेदन की जांच होने के बाद संबंधित बैंक को ऋण स्वीकृति हेतु भिजवाया जाएगा।
- नियमानुसार बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति के बाद अनुदान स्वीकृत कर सूचना आवेदक को दे दी जाएगी।
Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Swarojgar Yojana के लाभ एवं विशेषताएं
- राजस्थान के विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना को शुरू किया गया है।
- केवल वही विकलांग नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं जो खुद का रोजगार शुरू करना चाहते हैं।
- इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजन को 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा।
- इस योजना की खास बात यह है कि 5 लाख रुपए के लोन देने के साथ-साथ सरकार द्वारा लाभार्थी को 50% यानी 50 हजार रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।
- विशेष योग्यजन निदेशालय राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है।
- सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली ऋण राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी।
- राज्य के दिव्यांग नागरिक स्वयं का स्वरोजगार प्रारंभ करने के लिए आर्थिक सहायता राशि का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
- इस योजना के माध्यम से बेरोजगारी दर को कम करने में सहायता मिलेगी।
- विशेष नागरिक आत्मनिर्भर होकर सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकेंगे।
- अब दिव्यांग नागरिकों को खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए किसी दूसरे से सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
- बिना किसी वित्तीय समस्या के विशेष योग्यजन अपना रोजगार शुरू कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के लिए पात्रता
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को भारत सरकार द्वारा लागू दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार विशेष योग्यजन होना चाहिए।
- आवेदक को राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- उम्मीदवार की आयु कम से कम 18 वर्ष एवं अधिकतम 55 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक के परिवार की सभी स्रोतों को मिलाकर वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- उम्मीदवार द्वारा किसी अन्य स्वरोजगार योजना का लाभ नहीं लिया गया हो।
- विकलांगता की निशक्त का प्रतिशत 40% या अधिक होना चाहिए।
- उम्मीदवार का किसी भी बैंक के अंदर लोन बकाया नहीं होना चाहिए।
- आवेदक का निशक्त परिचय पत्र व पासबुक बनी हुई होनी चाहिए।
Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Swarojgar Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निशक्त परिचय पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र रो
- जगार से जुड़े दस्तावेज
- 10 रुपए के नॉन ज्यूडिशियल स्टांप पेपर पर शपथ पत्र
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Swarojgar Yojana के तहत ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने जिले के जिला अधिकारी या सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग जाना होगा।
- वहां जाकर आपको संबंधित अधिकारी से आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको उसमें मांगी गई जरूरी जानकारी जैसे आवेदक का नाम पिता का नाम आवेदक की श्रेणी, जन्मतिथि, आयु, व्यवसाय का नाम, व्यवसाय से संबंधित जानकारी आदि दर्ज करनी होगी।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको आवेदन फॉर्म में मांगे गए जरूरी दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
- अब आपको यह आवेदन फॉर्म वापस वहीं जमा कर देना होगा जहां से अपने प्राप्त किया था।
- आवेदन फॉर्म जमा होने के एक माह में आपकी पात्रता की जांच की जाएगी।
- इसके बाद संबंधित बैंकों से स्वीकृति हेतु आवेदन भेज दिया जाएगा।
- जिसके बाद आपको योजना के तहत ऋण का लाभ दिया जाएगा।
Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Swarojgar Yojana के तहत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन राजस्थान एसएसओ (SSO) पोर्टल द्वारा किया सकता हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है जिसे अपनाकर आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
- सबसे पहले आपको राजस्थान एसएसओ (SSO) पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण करने के बाद आपको मिली लॉगिन आईडी और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद आपको पोर्टल पर SIMS DSAP को चुनना होगा।
- SJMS DSAP चुनने के बाद आपको नया आवेदन पत्र पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने आवेदन पत्र खुल जाएगा।

- आपको आवेदन पत्र में मांगी गई जरूरी जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- आवेदन जमा हो जाने के बाद आपके आवेदन फॉर्म को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
- आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आपको सूचित कर दिया जायेगा।
Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Swarojgar Yojana FAQs
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना को राजस्थान राज्य में शुरू किया गया है।
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजन को स्वयं का स्वरोजगार प्रारंभ करने के लिए 5 लाख रुपए तक का उपलब्ध कराया जाएगा।
Mukhymantri Vishesh Yogyajan Swarojgar Yojana के अंतर्गत लाभार्थी को 50% या 50,000 रुपए दोनों में से जो भी कम हो सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा।
Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Swarojgar Yojana के तहत ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।