मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना शुरू हुई, खेतों में ट्रांसफॉर्मर के लिए 50% सब्सिडी, 3 हॉर्स पावर का पंप कनेक्शन मिलेगा

MP Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana:- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हर वर्ग के लोगों के लिए नई-नई योजनाओं को संचालित किया जा रहा है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के किसानों के लिए एक नई योजना को शुरू करने का निर्णय लिया है। जिसका नाम मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना है। इस योजना के माध्यम से किसानों को सिंचाई के लिए सुविधा प्रदान की जाएगी। जिसके लिए राज्य में इलेक्ट्रिसिटी लाईन का विस्तार केबल के माध्यम से किया जाएगा। राज्य के कृषक या कृषकों के समूह को तीन हॉर्स पावर या अधिक क्षमता के स्थायी कृषि पंप कनेक्शन दिया जाएगा। जिसके लिए प्रथम वर्ष में 10,000 पंपों का लक्ष्य रखा गया है। कृषि पंप कनेक्शन के लिए 50 प्रतिशत राशि का वहन राज्य शासन एवं विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया जाएगा।

अगर आप मध्य प्रदेश के किसान है और मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। तो आपको यह आर्टिकल ध्यान पूर्वक अंत तक पढ़ना होगा। क्योंकि आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से MP CM Krishak Mitra Yojana 2023 से जुड़ी संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करने जा रहे हैं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के बारे में।

MP Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana 2023

MP Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana 2023

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के अन्नदाताओं के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए 16 सितंबर 2023 को मंत्री परिषद द्वारा मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना को शुरू करने की मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के माध्यम से राज्य में कृषक और कृषकों के समूह को 3 हॉर्स पावर या अधिक क्षमता के स्थायी कृषि पंप कनेक्शन दिया जाएगा। यह योजना लागू होने की तिथि से 2 वर्षों तक प्रभावशाली रहेगी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के अंतर्गत प्रथम वर्ष मे 10,000 पंपों का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत वितरण कंपनी अधिकतम 200 मीटर दूरी तक 11 केव्ही लाईन का विस्तार एवं वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित करेगी। इसके अलावा केबल के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी लाईन का विस्तार किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से किसानों को आसानी से सिंचाई की सुविधा प्रदान की जा सकेगी।

भावांतर भुगतान योजना

20th Sept Update:- सीएम शिवराज 20 सितंबर को भोपाल में करेंगे कृषक मित्र योजना के फॉर्म भरने का शुभारंभ

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार/20 सितंबर को कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर भोपाल में मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना में लाभार्थियों से फॉर्म भरवाने के कार्य का शुभारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश के पात्र किसान इस योजना के तहत 20 सितंबर से आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इस योजना की जानकारी देते हुए ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने बताया कि किसानों को स्थाई कृषि पंप कनेक्शन प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना शुरू की गई है। ताकि किसानों को आसानी से सिंचाई हेतु सहायता प्रदान की जा सके। इस योजना के तहत कृषकों को तीन हॉर्स पावर या अधिक क्षमता के स्थाई कृषि पंप कनेक्शन दिया जाएगा। जोकि वितरण कंपनी अधिकतम 200 मीटर दूरी तक 11 केवी लाइन का विस्तार एवं वितरण ट्रांसफर स्थापित करेगी। यह योजना 2 वर्ष तक प्रभावशाली रहेगी।

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना 2023 के बारे में जानकारी

योजना का नामMukhyamantri Krishak Mitra Yojana
शुरू की गईमुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा  
लाभार्थीराज्य के किसान  
उद्देश्य  किसानों को सिंचाई के लिए सुविधा प्रदान करना
राज्यमध्य प्रदेश  
साल  2023
आवेदन प्रक्रियाअभी उपलब्ध नहीं  
आधिकारिक वेबसाइटजल्द लॉन्च होगी  

MP CM Krishak Mitra Yojana 2023 का उद्देश्य

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों को सिंचाई के लिए सुविधा प्रदान करना है। ताकि किसान बिना किसी समस्या के अपनी खेती को सही तरीके से कर सके। इसके लिए वितरण कंपनी अधिकतम 200 मीटर दूरी तक 11 केव्ही लाईन का विस्तार एवं वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित करेगी। जिससे अधिक क्षमता के पंप कनेक्शन किसानों को दिए जा सकेंगे।


तीन हिस्सों में बटेगा खर्च का भार

मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के अंतर्गत विद्युत अधोसंरचना विकास लागत की 50% राशि का वहन संबंधित कृषक या कृषकों के समूह द्वारा किया जाएगा। वहीं शेष 40% राशि राज्य सरकार द्वारा बहन की जाएगी जबकि 10% राशि का वहन विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के विकास का खर्च भार किसी एक पर ना पड़ते हुए तीन हिस्सों में विभाजित हो जाएगा। अधोसंरचना विस्तार का कार्य इस योजना के अंतर्गत समस्त सामग्री सहित विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा वितरण कंपनी द्वारा पंप कनेक्शन के लिए स्थापित लाईन, ट्रांसफार्मर आदि का संधारण भी किया जाएगा।

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MP Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana 2023 के लाभ एवं विशेषताएं

  • मध्य प्रदेश में मंत्री परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का अनुमोदन 16 सितंबर 2023 को किया गया है।
  • इस योजना के माध्यम से राज्य में कृषक या कृषकों के समूह को 3 हॉर्सपावर या अधिक क्षमता की स्थाई कृषि पंप कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे।
  • मुख्यमंत्री कृषक मित्र सहायता योजना के तहत वितरण कंपनी द्वारा अधिकतम 200 मीटर दूरी तक 11 केव्ही लाईन का विस्तार एवं वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाएगा। जिससे किसानों को सिंचाई करने में सहायता मिल सकेगी।
  • इस योजना के अंतर्गत विद्युत अधोसंरचना विकास लागत की केवल 50% राशि ही कृषक/कृषकों के समूह को खर्च करनी होगी।
  • बाकी शेष 40% लागत राशि राज्य सरकार द्वारा और 10% राशि विद्युत वितरण कंपनी द्वारा दी जाएगी।
  • मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को 2 वर्षों तक संचालित किया जाएगा।
  • प्रथम वर्ष में इस योजना के अंतर्गत 10,000 पंपों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त कर अब किसान अपने खेतों में पंप कनेक्शन के माध्यम से आसानी से सिंचाई कर सकेंगे।
  • यह योजना किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करेगी। साथ ही उनकी फसलों को हरा भरा करने में सहयोग करेगी।
  • मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। ताकि अधिक से अधिक किसानों को पंप कनेक्शन दिया जा सके। 

मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश के लिए पात्रता

  • मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए केवल राज्य के कृषक एवं कृषकों के समूह पात्र होंगे।
  • आवेदक किसान के पास पंप कनेक्शन प्राप्त करने हेतु खेती योग्य भूमि होनी चाहिए।

Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana 2023 के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • किसान कार्ड
  • जमीन से संबंधित दस्तावेज
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक खाता विवरण

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मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश 2023 के तहत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है जिसे अपनाकर आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं।

  • सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश सरकार कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश 2023 के तहत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको Schemes के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
  • अब आपको इस पेज पर Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
  • अब आपका आवेदन फॉर्म में मांगी गई जरूरी जानकारी जैसे आपका नाम, पता, जमीन से संबंधित जानकारी, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण आदि दर्ज करना होगा।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको मांगे गए जरूरी दस्तावेजों का अपलोड करना होगा।
  • अंत में आपको Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आपकी मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
  • आवेदन के सत्यापित होने पर आपको कृषि पंप कनेक्शन दे दिया जाएगा। 

Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana 2023 FAQs

मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना 2023 को किस राज्य में शुरू किया गया है?

Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana को मध्य प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है।

मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना क्या है?

मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के माध्यम से राज्य के किसानों को 3 हॉर्स पावर या अधिक क्षमता के स्थायी पंप कनेक्शन दिए जाएंगे।

Mukhymantri Krishak Mitra Yojana 2023 के अंतर्गत प्रथम वर्ष में कितने पंपों का लक्ष्य रखा गया है?

MP CM Krishak Mitra Yojana के अंतर्गत प्रथम वर्ष में सरकार द्वारा 10,000 पंपों का लक्ष्य रखा गया है। 

मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश के तहत किसानों को पंप कनेक्शन के लिए कितनी राशि खर्च करनी होगी?

मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के अंतर्गत किसानों को पंप कनेक्शन की लाइन प्राप्त करने के लिए 50% लागत राशि का वहन करना होगा।

Mukhymantri Krishak Mitra Yojana 2023 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि पंप कनेक्शन हेतु खर्च की जाएगी?

इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 40% राशि खर्च की जाएगी और 10% राशि विद्युत वितरण कंपनी द्वारा वहन की जाएगी।

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