Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana Online Apply, Registration Form 2023, एकल महिला स्वरोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, सब्सिडी फार्म, पात्रता एवं लाभ
महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत करने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा की योजनाएं चलाई जा रही है। इसी प्रकार उत्तराखंड सरकार द्वारा एकल महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। जिसके लिए राज्य की महिलाओं को रोजगार से जोड़ने हेतु मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना 2023 को शुरू करने की घोषणा की गई है। इस योजना के माध्यम से उत्तराखंड सरकार द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana 2023 के अंतर्गत सरकार द्वारा लाभार्थी महिलाओं को 50% तक सब्सिडी दी जाएगी। जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन खुद का व्यवसाय स्थापित कर सकेगी। अगर आप मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहती है तो आपको यह आर्टिकल विस्तार पूर्वक अंत तक पढ़ना होगा।
Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana 2023
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्पा सिंह धामी द्वारा मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को आरंभ करने की घोषणा की गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्य की महिलाओं को व्यवसाय स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा 1 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट पर 50 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाएगा। जिससे महिलाओं को खुद का व्यवसाय स्थापित करने में सहायता मिलेगी। इस योजना के अंतर्गत राज्य की सभी वर्ग की विधवा, परित्यागता, तलाकशुदा, किन्नर और अपराध व एसिड हमले से पीड़ित महिलाओं को शामिल किया गया है। Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana का लाभ राज्य की 45 वर्ष तक की महिलाओं को प्रदान किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से ऐसी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो गई है या फिर अविवाहित है और आर्थिक रूप से कमजोर है ऐसी महिलाएं इस योजना के तहत स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी प्राप्त कर सकेगी।
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना 2023 Key Highlights
योजना का नाम | Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana |
घोषणा की गई | मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा |
लाभार्थी | राज्य की एकल महिलाएं |
उद्देश्य | महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना |
अनुदान राशि | 50 प्रतिशत |
राज्य | उत्तराखंड |
साल | 2023 |
आवेदन प्रक्रिया | अभी उपलब्ध नहीं |
आधिकारिक वेबसाइट | जल्द लॉन्च होगी |
Uttarakhand Ekal Mahila Swarojgar Yojana का उद्देश्य
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्पा सिंह धामी द्वारा राज्य की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य की एकल निराश्रित महिलाओं को खुद का रोजगार स्थापित करने हेतु अनुदान राशि प्रदान करना है। जिससे महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाया जा सके। इस योजना के माध्यम से महिलाएं 1 लाख रुपए तक के रोजगार को शुरू करने के लिए 50% तक का अनुदान प्राप्त कर सकेगी। Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana के माध्यम से राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। और साथ ही महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार हो सकेगा। क्योंकि समाज कल्याण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में एकल महिलाओं की संख्या लगभग 3.5 लाख है। जिसमें से अधिकतर महिलाओं की आयु 45 वर्ष से अधिक है। ऐसी महिलाओं को किसी अन्य पर निर्भर ना देना पड़े। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक लाभ प्रदान करने हेतु इस योजना का शुरू किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के अंतर्गत शामिल व्यवसाय
- कृषि
- बागवानी
- भेड़ बकरी पालन
- कुकुट पालन
- पशुपालन
- मत्स्य पालन
- औघानिकी
- फल व खाघ प्रसंस्करण
- इसके अलावा महिलाओं की मांग और आवश्यकता के आधार पर स्वरोजगार को भी योजना में शामिल किया जाएगा।
Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana 2023 के लाभ एवं विशेषताएं
- मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को शुरू करने की घोषणा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा की गई है।
- इस योजना के माध्यम से राज्य की एकल निराश्रित महिलाओं को स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- निराश्रित महिलाओं को उत्तराखंड सरकार द्वारा 1 लाख रुपए तक के व्यवसाय के लिए 50% अनुदान दिया जाएगा।
- यह आर्थिक सहायता राशि सीधे लाभार्थी महिला के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
- राज्य की सभी वर्ग एवं जाति की महिलाएं इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेगी।
- इस योजना के माध्यम से छोटे-छोटे रोजगार को स्थापित करने के लिए अन्य महिलाओं को भी प्रोत्साहित किया जा सकेगा।
- उत्तराखंड की महिलाएं इस योजना का लाभ प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन सकेगी।
- अब महिलाओं को मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का लाभ प्राप्त कर आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के लिए पात्रता
- मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना कला प्राप्त करने के लिए आवेदक को उत्तराखंड का मूल निवासी होना चाहिए।
- इस योजना के तहत केवल राज्य की महिलाएं ही आवेदन के लिए पत्र होगी।
- आवेदक महिला की न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए।
- इस योजना के लिए विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, किन्नर और अपराध एवं एसिड हमले से पीड़ित महिला पात्र होगी।
- महिला के परिवार की वार्षिक आय 72 हजार रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- महिला किसी भी संगठित सेवा, सरकारी, या गैर सरकारी उपक्रम में कार्यरत ना हो।
- विकलांग, विधवा जैसी कल्याणकारी योजनाओं से पेंशन प्राप्त कर रही महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र होगी।
उत्तराखंड मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना
Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana 2023 के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत आवेदन कैसे करें?
अगर आप मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन करना चाहती है तो अभी आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है। सरकार द्वारा अभी इस योजना को लागू नहीं किया गया है। और न ही इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु किसी भी प्रकार की जानकारी को सार्वजनिक किया गया है। जैसे ही सरकार द्वारा इस योजना को लागू किया जाएगा। तो हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से सूचित कर देंगे। ताकि आप इस योजना के तहत आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सके।