Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana Apply Online और महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना एप्लीकेशन फॉर्म भरे व Application Status देखे | महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने इंदिरा शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इस लेख के माध्यम से आपको Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana का पूरा ब्यौरा प्रदान किया जाएगा। आप इस लेख को पढ़कर इस योजना का उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन करने की प्रक्रिया आदि से संबंधित जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे।
Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana 2023
इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना 2023 को राजस्थान सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार आधारित उद्योगों के लिए महिलाओं को ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana के अंतर्गत नए स्थापित होने वाले उद्यमों के साथ-साथ पूर्व में स्थापित उद्योगों के विस्तार, विवधिकरण आधुनिकरण इत्यादि के लिए भी ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत ना केवल व्यक्तिगत महिला बल्कि संस्थागत आवेदक जैसे कि महिला स्वयं सहायता समूह/महिला स्वयं सहायता समूह के क्लस्टर आदि भी पात्र होंगे। यदि कोई महिला फर्म या कंपनी बनाती है तो उसको भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
यह योजना महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने में भी कारगर साबित होगी। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से महिलाओं के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। इस योजना का कार्यान्वयन निदेशालय, महिला अधिकारिता के अधीन जिला स्तरीय महिला अधिकारिता कार्यालय के माध्यम से किया जाएगा। निदेशालय, महिला अधिकारिता राज्य स्तर पर योजना के कार्यान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु नोडल एजेंसी होगा। राजस्थान शुभ शक्ति योजना योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए क्लिक करें
इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य
Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की महिलाओं को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं को ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। जिस पर सरकार द्वारा उनको अनुदान मुहैया कराया जाएगा। यह योजना प्रदेश की महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाएगी। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से महिलाओं के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। यह योजना प्रदेश की बेरोजगारी दर को घटाने में भी कारगर साबित होगी। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के संचालन से प्रदेश में महिलाओं की स्थिति में भी सुधार होगा।
Key Highlights Of Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana 2023
योजना का नाम | इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना |
किसने आरंभ की | राजस्थान सरकार |
लाभार्थी | प्रदेश की महिलाएं |
उद्देश्य | महिलाओं को रोजगार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना |
आधिकारिक वेबसाइट | https://wcd.rajasthan.gov.in/ |
साल | 2023 |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन |
राज्य | राजस्थान |
इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के लाभ तथा विशेषताएं
- Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana 2023 को राजस्थान सरकार द्वारा आरंभ किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार आधारित उद्योगों के लिए महिलाओं को ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत नए स्थापित होने वाले उद्यमों के साथ-साथ पूर्व में स्थापित उद्योगों के विस्तार, विवधिकरण आधुनिकरण इत्यादि के लिए भी ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
- यदि कोई महिला फर्म या कंपनी बनाती है तो उसको भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। यह योजना महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने में भी कारगर साबित होगी।
- इस योजना के अंतर्गत ना केवल व्यक्तिगत महिला बल्कि संस्थागत आवेदक जैसे कि महिला स्वयं सहायता समूह/महिला स्वयं सहायता समूह के क्लस्टर आदि भी पात्र होंगे।
- इसके अलावा इस योजना के माध्यम से महिलाओं के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।
- Indira Shakti Udyam Protsahan Yojana का कार्यान्वयन निदेशालय, महिला अधिकारिता के अधीन जिला स्तरीय महिला अधिकारिता कार्यालय के माध्यम से किया जाएगा।
- निदेशालय, महिला अधिकारिता राज्य स्तर पर योजना के कार्यान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु नोडल एजेंसी होगा।
Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana के अंतर्गत ऋण सीमा, ब्याज अनुदान की दर, कॉलेटरल सिक्योरिटी से संबंधित प्रावधान
- इस योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार आधारित उद्योग की स्थापना, विस्तार वर्गीकरण एवं आधुनिकरण के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। ऋण की अधिकतम सीमा 1 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। ऋण का स्वरूप संबंधी एवं कार्यशील पूंजी होगा। व्यक्तिगत आवेदन एवं स्वयं सहायता समूह के लिए 50 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। स्वयं सहायता समूह के लिए 1 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
- स्वीकृत ऋण राशि पर 25% ऋण अनुदान प्रदान किया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विधवा, हिंसा से पीड़ित महिला, दिव्यांगजन आदि की महिलाओं को 30% अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- अनुदान की अधिकतम सीमा 15 लाख रुपए निर्धारित की गई है।
- ऋण अनुदान के लिए आवेदक के स्वयं के अंशदान की गणना की जाएगी।
- भूमि का मूल्य परियोजना प्रस्ताव में शामिल नहीं किया जाएगा।
- व्यापार के लिए ऋण की अधिकतम सीमा ₹1000000 निर्धारित की गई है।
- ₹1000000 तक के ऋण के लिए कोई भी कॉलेटरल सिक्योरिटी जमा करने की आवश्यकता नहीं है। 1000000 रुपए से अधिक के ऋण को क्रेडिट ट्रस्ट फंड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज से जोड़ा जाएगा। जिसमें फीस की राशि का वहन लाभार्थी द्वारा किया जाएगा।
Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana के अंतर्गत कार्यान्वयन
- लाभार्थियों द्वारा योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया योजना कार्यान्वयन हेतु निर्धारित मार्गदर्शिका के अनुसार होगी।
- सरकार द्वारा एक शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। जिसके माध्यम से योजना की जानकारी दी जाएगी एवं लाभार्थियों का आवेदन भी किया जाएगा।
- योजना के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया सरल बनाने के लिए आवेदन की व्यवस्था ऑनलाइन की गई है।
- प्रत्येक जिला स्तरीय महिला अधिकारिता कार्यालय में ऋण पूर्ण ओरिएंटेशन, मेंटरिंग एवं इनक्यूबेशन तथा ऋण पश्चात मेंटरिंग, फॉलोअप की सुविधा विकसित की जाएगी। जिसके माध्यम से प्रत्येक जिला स्तरीय महिला अधिकारिता कार्यालय में एक एकमुश्त व्यय उपलब्ध करवाया जाएगा।
- योजना का प्रचार प्रसार भी किया जाएगा।
- इन सभी कार्यों में कुल आवंटित बजट का 5% खर्च किया जाएगा।
महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना की शर्तें
- ऋण की राशि का उपयोग केवल उसी कार्य के लिए किया जा सकता है जिसके लिए ऋण स्वीकृत किया गया है।
- 10 लाख रूपय तक के प्रयोजना प्रस्ताव की 5% राशि तथा 10 लाख से अधिक के परियोजना प्रस्ताव की 10% राशि का निवेश आवेदक को खुद करना होगा।
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इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अपात्र गतिविधियां
- मांस, मदिरा वा मादक पदार्थों से बने उत्पादों का निर्माण व विक्रय।
- विस्फोटक पदार्थ।
- परिवहन वाहन जिसकी ऑन रोड कीमत ₹1000000 से अधिक हो।
- पुन चकित ना किए जा सकने वाले पॉलिथीन व पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले प्लास्टिक उत्पाद।
- भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रतिबंधित उत्पाद या गतिविधियां।
Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana विशेष वर्गो/उद्यमों की वरीयता
- सिलिकोसिस कारक/प्रभावित उद्यमों के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अनुकूल आधुनिकीकरण हेतु निवेश करने वाले आवेदक।
- प्रस्तावित परियोजना से रोजगार वा कौशल दोनों बढ़ाने वाले आवेदक।
- ऐसे आवेदक जिनकी कार्य योजना में निर्यात की संभावना हो।
- वह आवेदन जिन की कार्य योजना में अधिक रोजगार सर्जन होते हैं अथवा पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी अथवा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग करते हो।
- वह आवेदन जो नवाचार या अनुसंधान को कार्यान्वित करना चाहते हो और भविष्य की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हो।
- ऐसे आवेदक जो विश्व के अन्य देशों से न्यूनतम 1 वर्ष तक कार्य कर कर लौट कर आए हो।
- वह आवेदक जो वस्त्र बनाई के कार्य हेतु बुनकर कार्ड धारक है या हस्तशिल्प में आर्टिजन कार्ड धारक है।
- वह श्रमिक जो किसी उद्यम में लंबे समय तक कार्य करते रहने के कारण उस उद्यम से संचालन में निपुण हो चुके हैं।
- वे आवेदक जिन की कार्य योजना से समाज के वंचित तबकों को विशेष संभल या रोजगार प्राप्त होगा।
- वह आवेदक जो वस्तुत समाज के सबसे वंचित तबके के रूप में विद्यमान है जैसे कि स्ट्रीट वेंडर, घरेलू वर्कर आदि।
- ऐसे आवेदक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विधवा, दिव्यांग, हिंसा से पीड़ित महिलाओं की श्रेणी से आते हैं।
- आवेदन जो की बैंक के अच्छे ऋणी हैं एवं जिन्होंने बैंक के नियमों के तहत समयबद्ध रूप से ऋण चुकाया है।
- वे आवेदन जो राज्यों के द्वारा मान्यता प्राप्त संसाधनों से किसी कौशल में प्रशिक्षित हैं या प्रस्तावित कार्य क्षेत्र में पुरस्कृत हैं।
- वह संस्थागत आवेदक जो दीर्घकाल से सफल स्वयं सहायता समूह के रूप में कार्यरत हैं एवं उत्पादन के एक स्टार या कौशल को प्राप्त कर चुके हैं अथवा समूह के समूह के रूप में व्यावसाय या आर्थिक गतिविधियां चलाने या विस्तार करना चाहते हैं।
Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana के अंतर्गत ऋण प्रदान करने वाली संस्थाएं
- राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा अनुसूचित स्मॉल फाइनेंस बैंक।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।
- राजस्थान वित्त निगम।
- सिडबी।
इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना की पात्रता
- आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- महिला राजस्थान की स्थाई निवासी होनी चाहिए।
- महिला स्वयं सहायता समूह या इन समूह के समूह का राज्य सरकार के किसी विभाग के अंतर्गत दर्ज होना आवश्यक है तथा समूह को क्लस्टर या फेडरेशन की स्थिति में उनको नियम अनुसार सहकारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है।
संस्थागत आवेदकों की पात्रता
- महिला स्वयं सहायता समूह/क्लस्टर/फेडरेशन राज्य सरकार के किसी विभाग के दिशा निर्देश/नियम/विनियम/योजना के अंतर्गत गठित होने चाहिए।
- महिला स्वयं सहायता समूह/क्लस्टर/फेडरेशन के सभी सदस्य राजस्थान राज्य के निवासी होने चाहिए।
- इस योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह/क्लस्टर/फेडरेशन को राज्य सरकार के किसी विभाग या बैंक द्वारा तसमय डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया हो।
- संस्था के गठन को कम से कम 1 वर्ष हो गया हो तथा गठन को 1 वर्ष की अवधि के उपरांत भी न्यूनतम 1 वर्ष तक सक्रिय रूप से संचालित होना चाहिए। इस अवधि में बचत, पारंपरिक लेनदेन, ऋण इत्यादि का पर्याप्त रिकॉर्ड होना अनिवार्य है।
- महिला स्वयं सहायता समूह,/क्लस्टर/फेडरेशन से संबंधित समस्त सूचनाएं राज्य सरकार के पोर्टल पर उपलब्ध होनी चाहिए।
- महिला स्वयं सहायता समूह के क्लस्टर या फेडरेशन नियम अनुसार सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होने चाहिए।
योजना के अंतर्गत अपात्र आवेदक
- वह आवेदक जिनके परिवार का कोई भी सदस्य किसी अन्य केंद्रीय/राजकीय अनुदान कार्यक्रम योजना में विगत 5 वर्ष में लाभवंती हुआ हो।
- ऐसे आवेदक जिनके परिवार का कोई भी सदस्य किसी वित्तीय संस्था या बैंक का डिफॉल्टर या दोषी हो।
Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी आदि।
इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के आवेदन से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश
- पात्र व्यक्ति या संस्था को योजना के अंतर्गत विभाग द्वारा निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल पर संबंधित जिले के उप निर्देशक या सहायक निर्देशक महिला अधिकारिता को आवेदन करना होगा।
- 10 लाख रुपए तक के ऋण पर आवेदक के सभी दस्तावेज सही पाए जाने के पश्चात संबंधित बैंक शाखा में अग्रेषित कर दिया जाएगा।
- 10 लाख रुपए से अधिक के ऋण की स्थिति में आवेदन पत्र की जांच करने के पश्चात कार्यान्वयन मार्गदर्शिका के बिंदु संख्या 1 अनुसार जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति का गठन किया जाएगा।
- इसके अलावा बैंक शाखाओं द्वारा भी अपने अनुसार जांच की जा सकती है।
- योजना के अंतर्गत गठित की गई टास्क फोर्स द्वारा ₹1000000 से ऊपर के ऋण के सभी दस्तावेजों की जांच करने के पश्चात बैंक को अग्रेषित कर दिया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा कि सभी स्तर के उद्यमियों को इस योजना का लाभ प्राप्त हो।
- ₹1000000 तक के ऋण के लिए परियोजना प्रस्ताव की 5% राशि एवं 1000000 रुपए से अधिक के ऋण के लिए परियोजना प्रस्ताव की 10% राशि आवेदक को खुद जमा करनी होगी।
- बैंक द्वारा लाभार्थी के खाते में ऋण अनुदान को टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट के रूप में 3 साल तक के लिए जमा किया जाएगा।
इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम महिला एवं बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खोलकर आएगा।
- होम पेज पर आपको इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपकी स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा।
- आपको आवेदन फॉर्म में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी।
- अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- इसके पश्चात आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।