सीएम खट्टर ने शुरू की दयालु योजना, मिलेगी 2 लाख तक की वित्तीय सहायता

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पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन को सही मायनो में मूल रूप देने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा एक नई पहल शुरू की गई है। हरियाणा सरकार द्वारा एक और अग्रणीय कदम उठाते हुए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अंत्योदय परिवारों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा दयालु योजना का शुभारंभ करने की घोषणा की गई है। इस योजना का पूरा नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना है। इस योजना के माध्यम से अंत्योदय परिवारों को मृत्यु या दिव्यांगता होने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना को विशेष रूप से राज्य के अंत्योदय परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। जिससे अंत्योदय परिवारों का उत्थान किया जा सकेगा। इस योजना का संचालन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की तरफ से किया जाएगा। अगर आप हरियाणा Mukhyamantari Dayalu Yojana से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यह आर्टिकल विस्तारपूर्वक अंत तक पढ़ना होगा।

Dayalu Yojana

Mukhyamantari Dayalu Yojana 2023

हरियाणा निवास पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा दयालु योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य के अंत्योदय परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। Mukhyamantari Dayalu Yojana के तहत अंत्योदय परिवार के सदस्य की आकस्मिक मृत्यु होने पर या दिव्यांग होने की स्थिति में आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के माध्यम से परिवार पहचान पत्र में सत्यापित डेटा के आधार पर 1 से 2 लाख रुपए  तक  की  वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह वित्तीय सहायता राशि सरकार द्वारा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में सरकार द्वारा भेजी जाएगी। 

राज्य के उन अंत्योदय परिवारों को ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना के तहत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए तक होगी। इस योजना का लाभ सीधे लाभार्थियों को प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की स्थापना की गई है। हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास के माध्यम से इस योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा।

हरियाणा अंत्‍योदय परिवार उत्‍थान योजना

हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना 2023 Key Highlights

योजना का नाम  Mukhyamantari Dayalu Yojana
योजना का पूरा नामपंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना
घोषणा की गई  मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा
योजना का कार्यान्वयन  हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा
लाभार्थी  राज्य के अंत्योदय परिवार के सदस्य
उद्देश्य  मृत्यु या दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करना
वित्तीय सहायता राशि  1 से 2 लाख रुपए  तक
राज्य  हरियाणा
साल  2023
आवेदन प्रक्रिया  अभी उपलब्ध नहीं
आधिकारिक वेबसाइट  जल्द लॉन्च होगी  

Haryana Mukhyamantari Dayalu Yojana का उद्देश्य

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा दयाल योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के अंत्योदय परिवारों को जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए है। ऐसे परिवार के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति में सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करना है। ताकि उनके परिवारों को किसी भी आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े। इस योजना के तहत मृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति में 3 महीने के भीतर आवेदक को या आवेदक के परिवार को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में आयु वर्ग के हिसाब से आर्थिक सहायता राशि भेजी जाएगी। 

हरियाणा राशन कार्ड लिस्ट

PPP डाटा के अनुसार ऑनलाइन मिलेगी सहायता राशि

मुख्यमंत्री दयालु योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को लाभ प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया है कि आकस्मिक या प्राकृतिक मृत्यु व स्थाई दिव्यांगता के मामले में उम्मीदवार को 3 महीने के भीतर आवेदन करना होगा। इस योजना के तहत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 3 महीने के भीतर आवेदन किया जा सकता है। इस योजना के लिए मृत्यु के मामले में परिवार के मुखिया को परिवार पहचान पत्र (PPP) डेटाबेस में पंजीयन के आधार पर वित्तीय सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा। वहीं स्थायी दिव्यांगता के मामले में दिव्यांग लाभार्थी को परिवार पहचान पत्र डेटाबेस में पंजीकृत बैंक खाते में सहायता राशि दी जाएगी। इस योजना का लाभ आयु वर्ग के अनुसार दिया जाएगा। हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मिलने वाली 2 लाख रुपए की राशि भी शामिल होगी। 

न्यास द्वारा प्रदान की जाने वाली आयु वर्ग के आधार पर सहायता राशि विवरण

दयालु योजना के तहत आयु वर्ग के आधार पर लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत निम्न प्रकार से सहायता प्रदान की जाएगी।

आयु वर्गप्रदान की जाने वाली धनराशि  
5 से 12 वर्ष  01 लाख रुपए
13 से 18 वर्ष02 लाख रुपए  
19 से 25 वर्ष03 लाख रुपए  
26 से 40 वर्ष05 लाख रुपए  
41 से 50 वर्ष02 लाख रुपए  
51 से 60 वर्ष02 लाख रुपए  

Pandit Deen Dayal Upadhyay Dayalu Yojana के लाभ एवं विशेषताएं

  • हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा Haryana Mukhymantari Dayalu Yojana 2023 को शुरू करने की घोषणा की गई है।
  • इस योजना के माध्यम से राज्य के अंत्योदय परिवारों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
  • अंत्योदय परिवारों के किसी भी सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति में सरकार द्वारा 1 से 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना का लाभ राज्य के उन अंत्योदय परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 1.80 लख रुपए तक होगी।
  • हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास के माध्यम से इस योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा।
  • वित्तीय सहायता राशि अलग-अलग आयु वर्ग के लोगों को अलग-अलग प्रदान की जाएगी।
  • राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाएगी।
  • इस योजना के तहत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का भी लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • आवेदक को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए 3 महीने के भीतर ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
  • हरियाणा सरकार द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया उपलब्ध होने से लाभार्थियों को सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी।
  • घर बैठे ही आवेदक इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 
  • अंत्योदय परिवारों इस योजना का लाभ प्राप्त कर आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। 

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना

पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना 2023 के लिए पात्रता

  • हरियाणा Mukhyamantari Dayalu Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
  • इस योजना का लाभ केवल राज्य के अंत्योदय परिवारों को ही प्रदान किया जाएगा।
  • अंत्योदय परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना के लिए 5 वर्ष से 60 वर्ष तक के नागरिक पात्र होंगे।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार के किसी भी सदस्य को मृत्यु या फिर दिव्यांग होने की स्थिति में 3 महीने के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
  • परिवार पहचान पत्र के डाटा के आधार पर पात्र परिवारों को लाभ मिलेगा।

Haryana Mukhyamantari Dayalu Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • मृत्यु प्रमाण पत्र
  • दिव्यांगता प्रमाण पत्र
  • परिवार पहचान पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक खाता विवरण

मुख्यमंत्री दयालु योजना 2023 के तहत आवेदन कैसे करें?

अगर आप हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई Mukhyamantari Dayalu Yojana का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। क्योंकि हरियाणा सरकार द्वारा अभी इस योजना को लागू नहीं किया गया है। फिलहाल इतना ही बताया गया है कि इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को 3 महीने के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जल्द ही सरकार द्वारा इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट को लॉन्च किया जाएगा। जैसे ही सरकार द्वारा इस योजना को लागू किया जाएगा। तो हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से सूचित कर देंगे ताकि आप इस योजना के तहत आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकें।  

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