छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन और Bhagini Prasuti Sahayata Yojana एप्लीकेशन स्टेटस, लाभ, विशेषताएं एवं पात्रता जाने
निर्माण श्रमिकों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार भी ऐसी कई योजना का संचालन करती है। इस लेख के माध्यम से आपको छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आरंभ की गई ऐसी ही एक योजना से संबंधित जानकारी प्रदान की जाएगी। जिसका नाम छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना है। भगिनी प्रसूति सहायता स्कीम के माध्यम से निर्माण श्रमिकों को प्रसूति की स्थिति में आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी इस लेख के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि आप कैसे Chhattisgarh Bhagini Prasuti Sahayata Yojana का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपको भगिनी प्रसूति सहायता का उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन करने की प्रक्रिया आदि से संबंधित जानकारी भी प्रदान की जाएगी।
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Chhattisgarh Bhagini Prasuti Sahayata Yojana 2022
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से महिला निर्माण श्रमिकों को प्रसूति की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह आर्थिक सहायता ₹10000 की होगी। इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता की राशि 3 किस्तों में प्रदान की जाएगी। पहली किस्त गर्भधारण के प्रथम तिमाही में प्रदान की जाएगी। जो कि ₹3000 की होगी द्वितीय किस्त गर्भधारण के द्वितीय तिमाही में प्रदान की जाएगी जो कि ₹3000 की होगी। तीसरी किस्त बच्चे के जन्म के पश्चात प्रदान की जाएगी जो कि ₹4000 की होगी।
केवल वही भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकारओ को Bhagini Prasuti Sahayata Yojana का लाभ प्रदान किया जाएगा जो अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत महिला अथवा पुरुष हिताधिकारी पंजीबद्ध है एवं अधिनियम की धारा 13 के अनुसार योजना आवेदन दिनांक से 1 वर्ष पूर्व हिताधिकारी परिचय पत्र धारी है। इस योजना का लाभ प्रथम दो बच्चों को ही प्रदान किया जाएगा। यदि प्रस्तुति के दौरान महिला श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में प्रसूति सहायता योजना का भुगतान महिला के पति को किया जाएगा। केवल पंजीकृत श्रमिक ही इस योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्र है।
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना
दोगुनी की जाएगी लाख की राशि
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा Chhattisgarh Bhagini Prasuti Sahayata Yojana के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली राशि को दोगुना करने का निर्णय लिया गया है। अब श्रमिकों को ₹10000 रुपए के स्थान पर ₹20000 रुपए की राशि इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाएगी। प्रदेश के लाखों मजदूर परिवारों को इस निर्णय से आर्थिक संबल मिलेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी द्वारा श्रमिकों को कंबल एवं मिठाई भी बांटी गई एवं उन को नए साल की शुभकामनाएं प्रदान की गई। इस योजना के अंतर्गत सूचना प्राप्ति के बाद 72 घंटे के भीतर सहायता राशि का भुगतान किया जाता है। योजना का निराकरण आवेदन प्राप्त होने के पश्चात 30 दिन में किया जाएगा। बच्चे के जन्म के पश्चात केवल 90 दिन तक आवेदन स्वीकृत किया जाएगा।
Key Highlights Bhagini Prasuti Sahayata Yojana
योजना का नाम | छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना |
किसने आरंभ की | छत्तीसगढ़ सरकार |
लाभार्थी | भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक |
उद्देश्य | प्रसूति की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
साल | 2022 |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
राज्य | छत्तीसगढ़ |
आर्थिक सहायता | ₹10000 |
छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिला भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों को प्रसूति की स्थिति में आर्थिक सहायता मुहैया करना है। यह आर्थिक सहायता ₹10000 की होगी। जो कि 3 किस्तों में प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से महिला निर्माण श्रमिक एवं उनके बच्चों के स्वास्थ्य को बनाए रखा जा सकेगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना गर्भवती महिला के लिए बेहतर पोषण भी सुनिश्चित करेगी। इस योजना का लाभ केवल प्रथम दो बच्चों को ही प्रदान किया जाएगा। केवल पंजीकृत महिला श्रमिक ही इस योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्र है।
छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता लाभ तथा विशेषताएं
- छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा Chhattisgarh Bhagini Prasuti Sahayata Yojana का शुभारंभ किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से महिला निर्माण श्रमिकों को प्रसूति की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- यह आर्थिक सहायता ₹10000 की होगी।
- इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता की राशि 3 किस्तों में प्रदान की जाएगी।
- पहली किस्त गर्भधारण के प्रथम तिमाही में प्रदान की जाएगी। जो कि ₹3000 की होगी।
- द्वितीय किस्त गर्भधारण के द्वितीय तिमाही में प्रदान की जाएगी जो कि ₹3000 की होगी।
- तीसरी किस्त बच्चे के जन्म के पश्चात प्रदान की जाएगी जो कि ₹4000 की होगी।
- केवल वही भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकारओ को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा जो अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत महिला अथवा पुरुष हिताधिकारी पंजीबद्ध है एवं अधिनियम की धारा 13 के अनुसार योजना आवेदन दिनांक से 1 वर्ष पूर्व हिताधिकारी परिचय पत्र धारी है।
- इस योजना का लाभ प्रथम दो बच्चों को ही प्रदान किया जाएगा।
- यदि प्रस्तुति के दौरान महिला श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में प्रसूति सहायता योजना का भुगतान महिला के पति को किया जाएगा।
- केवल पंजीकृत महिला ही इस योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्र है।
- इस योजना के अंतर्गत लाभ की राशि का भुगतान आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना की पात्रता
- आवेदक छत्तीसगढ़ की स्थाई निवासी होने चाहिए।
- महिला श्रमिक का निर्माण श्रमिक के रूप में 1 वर्ष पूर्ण पंजीयन होना अनिवार्य है।
- सार्वजनिक एवं शासकीय संस्थाओं में कार्य कर रहे निर्माण श्रमिकों की पत्नी को प्रसूति सहायता योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।
- मंडल की वैध सदस्यता ना रखने वाले निर्माण क्रम कारों को इस योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।
- केवल प्रथम दो बच्चों तक की इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
भगिनी प्रसूति सहायता योजना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी
- बच्चे के जन्म के पश्चात केवल 90 दिन तक आवेदन स्वीकृत किया जाएगा।
- आवेदन संबंधित क्षेत्र अधिकारिता के श्रम कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए शिशु का जन्म प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।
- इसके अलावा पंजीयन प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी भी जमा करने अनिवार्य है।
- योजना का निराकरण आवेदन प्राप्त होने के पश्चात 30 दिन में किया जाएगा।
- ऑनलाइन आवेदन करते समय बैंक पासबुक की जानकारीएवं स्वयं का मोबाइल नंबर दर्ज करना जरूरी है।
- आवेदक को एक स्वघोषणा पत्र जमा करना होगा जिसमें जीवित बच्चे के नाम, उसकी आयु, लिंग तथा जिस बच्चे हेतु आवेदन किया जा रहा है उसका क्रमांक अंकित होना अनिवार्य है।
महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- पंजीयन प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी
- बैंक खाता विवरण
- स्व घोषणा पत्र
छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको भवन एवं अन्य संनिर्माण के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको योजना के अंतर्गत दिए गए आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

- अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर आपको जिला, हितग्राही का नाम, पंजीयन क्रमांक आदि दर्ज करना होगा।
- अब आपको विवरण देखें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- आपको इस पेज पर पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी।
- अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- इसके पश्चात आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।
योजना की स्थिति देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- इसके पश्चात आपको भवन एवं अन्य संनिर्माण के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको योजना की स्थिति देखे के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

- इसके बाद आपको योजना का नाम का चयन करना होगा।
- अब आपको आवेदन क्रमांक दर्ज करना होगा।
- इसके पश्चात आपको स्थिति देखे के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप योजना की स्थिति देख पाएंगे।
पंजीयन की स्थिति देखने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको भवन एवं अन्य संनिर्माण के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपको पंजीयन की स्थिति देखे के विकल्प आके करना होगा।

- अब आपके सामने एक नया पेज खोलकर आएगा जिसमें आपको अपने जिले का चयन करना होगा।
- इसके पश्चात आपको आवेदन क्रमांक दर्ज करना होगा।
- अब आप को खोजें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप पंजीयन की स्थिति देख पाएंगे।
निवीकरण की स्थिति देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- इसके पश्चात आपको भवन एवं अन्य संनिर्माण के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको निवीकरण की स्थिति के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

- इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको अपने जिले का चयन करना होगा।
- अब आपको आवेदन क्रमांक दर्ज करना होगा।
- इसके पश्चात आपको खोजें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।
श्रमिक पंजीयन रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको भवन एवं अन्य संनिर्माण के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपको श्रमिक पंजीयन रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

- अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर आप श्रमिक पंजीयन रिपोर्ट देख सकेंगे।
प्रवासी श्रमिक रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- इसके पश्चात आपको भवन एवं अन्य संनिर्माण के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको प्रवासी श्रमिक रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

- अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर आप प्रवासी श्रमिक रिपोर्ट देख सकेंगे।
विभाग द्वारा सेस प्राप्ति रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको भवन एवं अन्य संनिर्माण के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपको विभाग द्वारा सेस प्राप्ति रिपोर्ट देखने के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

- इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर आपको अपने जिले का चयन करना होगा।
- अब आपको विवरण देखेंगे विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।
ऑनलाइन सेस स्थिति देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- इसके पश्चात आपको भवन एवं अन्य संनिर्माण के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको ऑनलाइन सेस स्थिति देखे के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

- इसके पश्चात आपको अपना ट्रांजैक्शन क्रमांक दर्ज करना होगा।
- अब आपको खोजें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।
योजनावार हितग्राही रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको भवन एवं अन्य संनिर्माण के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपको योजना वार हितग्राही रिपोर्ट की विकल्प पर क्लिक करना होगा।

- अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर आप हितग्राही रिपोर्ट देख सकते हैं।
स्थापना रजिस्ट्रेशन सूची देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- इसके पश्चात आपको भवन एवं अन्य संनिर्माण के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको स्थापना रजिस्ट्रेशन सूची देखें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

- अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर आप स्थापना रजिस्ट्रेशन सूची देख सकते हैं।
योजना रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको भवन एवं अन्य संनिर्माण के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपको योजना रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

- इसके बाद आपको योजना रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर आप योजना रिपोर्ट देख सकते हैं।
आधार और बैंक खाते का विवरण देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- इसके पश्चात आपको भवन एवं अन्य संनिर्माण के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको आधार और बैंक खाते के विवरण के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

- अब आपके सामने एक नया पेज खोलकर आएगा।
- इस पेज पर आप आधार और बैंक खाते का विवरण देख सकते हैं।
बीमा रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको भवन एवं अन्य संनिर्माण के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपको बीमा रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

- अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर आप बीमार रिपोर्ट देख सकेंगे।
विभाग वार बीमा रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- इसके पश्चात आपको भवन एवं अन्य संनिर्माण के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको विभाग वार बीमा रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

- अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर आप विभाग वार बीमा रिपोर्ट देख सकेंगे।
शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको भवन एवं अन्य संनिर्माण के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपको शिकायत दर्ज करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

- अब आपके सामने एक नया पेज खोलकर आएगा।
- इस पेज पर आपको शिकायत का प्रकार एवं जिले का चयन करना होगा।
- अब आपको शिकायतकर्ता का नाम, पता, मोबाइल नंबर तथा शिकायत का विवरण दर्ज करना होगा।
- अब आपको शिकायत सारांश करे के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप शिकायत दर्ज कर सकेंगे।
शिकायत की स्थिति देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- इसके पश्चात आपको भवन एवं अन्य संनिर्माण के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको शिकायत की स्थिति देखे के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

- इसके बाद आपको शिकायत क्रमांक दर्ज करना होगा।
- अब आपको खोजें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।
संपर्क विवरण
- Email- [email protected]
- Toll free number- 18002332021
- Landline number- 0771-2443515